उपनिदेशक शिक्षा को नोटिस, जल्द और सही सूचना न देने पर 25 हजार तक का जुर्माना करने की चेतावनी https://ift.tt/39IvDcU

राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद भी राज्य जनसूचना अधिकारी कम उपनिदेशक शिक्षा की ओर से अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर आयोग ने उपनिदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि आदेश के बाद भी आवेदक को निर्धारित समय में सूचना न देने पर क्यों न उन पर 25000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि उपनिदेशक 1 जनवरी 2021 तक अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर 12 फरवरी को फरीदाबाद में होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश हों। मंच के प्रदेश महासचिव ने मई 2016 में अभिभावकों की हल्ला बोल रैली में पारित 21 सूत्रीय मांगपत्र को शिक्षा निदेशक पंचकूला को भेजकर उस पर बातचीत करने के लिए समय देने और मांगपत्र में लिखी गई मांगों पर उचित कार्रवाई करने की अपील की थी।

मंच की ओर से कई बार शिक्षा निदेशक को रिमाइंडर भेज कर मांगपत्र पर बातचीत करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया लेकिन न निदेशक ने बातचीत के लिए समय दिया और न मांगों पर कोई उचित कार्रवाई की। इसके बाद शिक्षा निदेशक पंचकूला के एसपीआईओ के पास 20 सितंबर 2019 को आरटीआई लगाकर मंच के मांगपत्र पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा शर्मा ने मांगा। निर्धारित अवधि में सूचना व जानकारी न मिलने पर 31 अक्टूबर 2019 को प्रथम अपील दायर की गई उसके बाद भी जब सूचना नहीं मिली तो 5 मार्च 2020 को राज्य सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दायर की।



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Warning to pay fine of up to 25 thousand for not giving prompt, correct and correct information to Deputy Director Education


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