हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए शादी व वित्तीय सहायता, लाभार्थी के स्वयं के विवाह और दो बच्चों के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
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