इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांकेतिक आय के आधार पर दुर्घटना मुआवजे के भुगतान को मनमाना, अतार्किक, समानता तथा जीवन के मूल अधिकार के विपरीत करार दिया है।
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