हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण फार्मूले को खारिज किए जाने के बाद अब 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से आरक्षण होगा।
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