कानपुर में ईदगाह के सामने सरेआम हुई हत्या के 42 साल पुराने मुकदमे में अपर जिला जज तृतीय सुंदरलाल ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। हाईकोर्ट के स्टे के चलते 33 साल तक इस मुकदमे की कार्यवाही रुकी रही थी।
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