हाईकोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए राजधानी की कालोनियों में एक निश्चित स्थान व समय तय करने का निर्देश दिया है।
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