उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब भी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, तो मांगी गई सूचना में स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि मामले में याची की क्या रुचि है।
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