शिकायतकर्ता और पीड़ित अब महीने के अंतिम शनिवार-रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक संबंधित थाने में जाकर अपने केस के स्टेटस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने “जानिए अपनी शिकायत/केस का स्टेटस प्रोग्राम शुरू किया है।
सीपी ओपी सिंह के अनुसार देखने में आता है कि शिकायतकर्ता को उसकी कंप्लेंट पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में मालूम नहीं होता है। शिकायतकर्ता को यह पता नहीं होता है कि उसने जो शिकायत दी है उस पर केस दर्ज हुआ है या नहीं।
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