शिक्षकों की अस्थायी भर्ती से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब तक यह व्यवस्था चलती रहेगी। अगर शिक्षकों की अस्थायी भर्ती होगी तो वह कैसे छात्रों को पढ़ाने के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रह सकते हैं।
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