हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि जब रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजे नकारात्मक हैं तो इस टेस्ट को क्यों कराया जा रहा है। पीठ ने इस याचिका पर अगली सुनवाई 4 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की है।
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