पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चे को मां से वापस पाने के लिए पिता की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बच्चे की देखभाल के लिए परिवार का काई भी सदस्य मां का स्थान नहीं ले सकता है।
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