उच्च न्यायालय ने सनवारा टोल प्लाजा में दोगुना शुल्क वसूलने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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