हरियाणा: 1726 जन सूचना अधिकारियों के वेतन से कटेगी जुर्माना राशि, वसूले जाएंगे बकाया 2.76 करोड़ रुपये https://ift.tt/eA8V8J

आरटीआई एक्ट-2005 के तहत निर्धारित 30 दिन में सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित जनसूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000 रुपये जुर्माना लगा सकता है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3nom3kx

Post a Comment

Previous Post Next Post