हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप में समझौते को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे पति-पत्नी के रूप में रहने लगे है।
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