शिमला शहर में लीज पर दी जाने वाली संपत्तियों को सबलेट करने या फिर समय पर किराया न चुकाने पर लीज रद्द की जाएगी। निगम प्रशासन की ओर से तैयार किए नए लीज नियमों को सदन ने मंजूरी दे दी है।
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