राजधानी के होटलों-रेस्टारेंटों-क्लबों में टेबल पर सर्व की जाएगी शराब https://ift.tt/2Z5Kk3x

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को दिल्ली के होटल/रेस्टारेंट/क्लब/बार/पब में कमरे और टेबल पर शराब सर्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमति कंटेंनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल/रेस्टारेंट/क्लब/बार/पब को ट्रायल बेसिस पर 9 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए जारी की गई है। इस दौरान लाइसेंसी को केन्द्र सरकार की तरफ से जारी स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करना होगा। हालांकि अभी विभाग की तरफ से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए है। बता दें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के 19 अगस्त को होटल और रेस्टारेंट को खोलने की अनुमति जारी किए थे।

इसके एक दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग के आयुक्त को होटल के कमरों और टेबल पर शराब परोसने के लिए आवश्यक मंजूरी जारी करने के निर्देश दिए थे। इस पर विभाग की तरफ से सरकार को डीडीएमए की अनुमति आवश्यक होने की बात कहीं गई थी। दिल्ली में मार्च में लॉकडाउन होने के बाद से ही होटल/रेस्टारेंट/क्लब/बार/पब बंद थे। हालांकि सरकार ने शहर में खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री की अनुमति मई में दे दी थी।

बैठक क्षमता के 50 % की रहेगी अनुमति
होटल/रेस्टारेंट/बार में बैठक क्षमता की अनुमति के 50 प्रतिशत ग्राहक की ही अनुमति रहेगी। प्रवेश की अनुमति फेस कवर/मास्क पहने और बिना लक्षण वाले स्टॉफ/कस्टमर/गेस्ट को दी जाएगी। सभी जगह पर प्रवेश द्वार पर हेंड सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से रखनी होगी। परिसर में खड़े हुए ग्राहक को शराब सर्व नहीं की जाएगी।

स्टाफ ग्लव्ज और फेस मास्क पहनना अनिवार्य
एसओपी के अनुसार परिसर में बिना लक्षण के स्टाफ को ही ड्यूटी करने की अनुमति होगी। स्टाफ को हाथों में गलव्ज, फेस मास्क और हाथों को साफ करने के लिए बार-बार पानी से धोने या सेनिटाइजर के उपयोग से सेनिटाइज करना होगा।

लोगों को जागरूक करने पोस्टर
ग्राहकों को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के प्रावधानों से जागरूक किया करना होगा। इसके लिए परिसर में पोस्टर या किसी अन्य माध्यम से करना की कार्रवाई की जाएगी।
ग्राहक के बाद सेनिटाइजेशन अनिवार्य
एसओपी के अनुसार परिसर को तुरंत सेनिटाइज करने की सुविधा होनी चाहिए। इसमें कमरे के शौचालय, ड्रिकिंग एंड हैंडवासिंग स्टेशन समेत सीट/टेबल शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के उपयोग करने के बाद सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से की जाएगी।
थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध
परिसर में इधर उधर थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। स्टॉफ और कस्टमर के फेस कवर/मास्क/गलव्स के निस्तारण के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराना होगा।



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फाइल फोटो।


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